निर्भया के दोषियों को इस तारीख को मिलेगी फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.......

निर्भया के दोषियों को इस तारीख को मिलेगी फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.......

देश में सबसे घिनौनी हरकत करने वाले निर्भया के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को मुकेश की बाय सुरेश की और सुप्रीम कोर्ट ने गत च महीने से विधायक याचना सोमवार को खारिज हो गई है इसी मामले में अन्य दोषियों को मृत्युदंड पर रोका जाने की मांग को लेकर अंतरराष्ट्रीय दरवाजा खटखटाया
हिरव्या के तीन अन्य कारों को पवन अक्षय कि आप की ओर से वकील एपी सिंह ने आईसीजे को पत्र लिखकर 20 मार्च को होने वाली फांसी को रोक लगाने के लिए मांग की हैं पत्र में यह मांग की गई है कि निचली अदालत के सारे रिकॉर्ड आईसीजी के पास मंगवाए हैं ताकि दोषियों को स्थिति मंतक्स अंतरराष्ट्रीय अदालत में रखा जा सकता है यही पत्र दिल्ली स्थित नीदरलैंड के दूतावास को सौंपा गया हैं जो आई सी जी को भेजा है उधर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश की ओर से वकील एम एल शर्मा की दलीलों को सुनने के बाद काहे की है या सतना में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिस पर विचार किया जा सकता है शर्मा ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा पर न्यायमूर्ति एम आर की खंडपीठ के समक्ष दलाली दी हैं और इस मुकदमे में रमेश के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील उस पर दबाव डालकर क्या सकना दाखिल रही थी शर्मा के मुताबिक क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की समय सीमा में 3 साल थी इसकी जानकारी मुकेश को नहीं दी गई थी और इसके लिए मुकेश को नए सिरे से क्यूरेटिव याचना और दया याचना दाखिल करने का मौका दिया गया लेकिन नियुक्ति मिश्रा ने कहा इस वकील को उठकर आरोपी आपत्तिजनक या सकना खारिज किया है शर्मा की जा सकने वापस लेने की अनुमति से मांगी जिस मुद्दे

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